मऊ, फरवरी 26 -- मऊ, संवाददाता। विशेष न्यायालय एससी/एसटी ने बुधवार को धारा 147,148,149,307,504,506,323,452,427 भादवि थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र अंतर्गत दोषी तीन अभियुक्तों प्रेम सागर निवासी सोहरावपुर थाना मोहम्मदाबाद, सूर्य प्रताप निवासी मालव थाना मोहम्मदाबाद, बैजनाथ निवासी सौसरवा थाना मोहम्मदाबाद, मान बहादुर निवासी बनउर थाना मोहम्मदाबाद को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 6250-6250 अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक आरआर यादव ने विशेष योगदान किया। दोषसिद्ध चार अभियुक्तों को एक माह के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा मऊ, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एसस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.