नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। हाईकोर्ट ने सोमवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भास्कर यादव और अशोक कुमार शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका सौ करोड़ रुपये से अधिक साइबर अपराध और धनशोधन मामले में दायर की गई थी। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि कथित अपराध की पूरी हद का पता लगाने के लिए आरोपी की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने धनशोधन अधिनियम की धारा 45 की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कीं। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर शुरू हुई जांच से संबंधित है, जिसमें निवेश घोटाला और नौकरी से जुड़ी धोखाधड़ी के कई साइबर अपराध शामिल हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...