नैनीताल, फरवरी 26 -- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग पर क्षमता से अधिक बोझ लादने और उचित देखरेख के अभाव में 600 घोड़ों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से नाराजगी जताई। साथ ही जल्द से जल्द मामले में जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या चारधाम यात्रा एसओपी की पालन किया जा रहा है? बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व में जारी निर्देश और केंद्र व राज्य सरकार से यात्रा को सरल, सुगम और शांतिपूर्ण बनाने को जारी एसओपी का कितना पालन हुआ। ताकि मार्ग में चलने वाले पशु या श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। खंडपीठ ने चारधाम यात्रा को शांति पूर्ण निपटाने के लिए राज्य सरकार ...