नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने कंपनी पर एक अनोखी शर्त भी रखी। हाई कोर्ट ने कंपनी के वकील को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के सभी कर्मचारियों को समोसे खिलाए व चाय पिलाए। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने इंडस बिर्रा बेवरेजेज़ की अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए यह निर्देश दिया। कंपनी ने 20 अगस्त के आदेश में लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग की थी। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के वकील अपने मुवक्किल को कहें कि वे एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को समोसे व चाय खिलाएं। यह भी पढ़ें- डूसू चुनाव: रोक के बावजूद निकला जुलूस, दिल्ली HC का डीयू से जवाब ...