गुमला, अप्रैल 9 -- गुमला प्रतिनिधि सिविल कोर्ट के एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में आरोपी लकेश्वर उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला घाघरा थाना क्षेत्र के धोबनी खपरा टोली गांव का है। जहां 15 सितंबर 2023 को आरोपी ने अपनी चाची बिरसमुनी देवी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पति सुमन भगत ने घाघरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के अनुसार घटना के दिन बिरसमुनी देवी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। इसी दौरान आरोपी लकेश्वर उरांव ने उससे विवाद शुरू कर दिया। बात बढ़ने पर उसने घर में रखी टांगी से पीछे से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर र...