चाकू से हमला करने वाले भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बागपत, मई 29 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शादी समारोह में युवक पर चाकू से हमला करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी वांछित चल रहे हैं। बड़ौत के पठानकोट मोहल्ला निवासी वसीम ने 15 अप्रैल को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि शामली जिले के नाला गांव से उसकी चचेरी बहन नाजिया की बारात आई हुई थी। कुछ बाराती मैरिज होम के बाहर कार में गाना बजा रहे थे। उसके भतीजे आजिम ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने आजिम के सीने पर चाकू से चार-पांच वार किए, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने मोनू उर्फ वसीम और उसके भाई सोनू उर्फ आसमोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन वे अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि मुकदमे मे...
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