चाकू से हमला करने के मामले में निचली अदालत की सजा बरकरार
विकासनगर, सितम्बर 25 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने चाकू से हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में अस्मितुल्ला और जाहिद की फौजदारी अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत के 14 सितंबर 2023 के दोषसिद्धि निर्णय को बरकरार रखते हुए दोनों आरोपियों को सजा भुगतने के लिए देहरादून जिला कारागार भेजने के आदेश दिए। मामला फौजदारी वाद उत्तराखंड राज्य बनाम अस्मितुल्ला आदि से संबंधित है। दोनों आरोपी गांव खिड़का भटवाड़ा, थाना बेहट, जिला सहारनपुर निवासी हैं। निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विकासनगर में अपील दायर की थी।अभियोजन के अनुसार चार मार्च 2010 को खुशनुदा खान अपनी भाभी फरमीना और बहन फरीदा के साथ रसूलपुर जा रही थी। लक्ष्मणपुर चौक के पास सीएसडी कैंटीन से आगे बाइक सवार दोनों आरोपी पहुंचे और उनके साथ गाल...
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