रुद्रपुर, मार्च 26 -- रुद्रपुर, संवाददाता। चाकू से जानलेवा हमले के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी को सात साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 19 जुलाई 2022 को ट्रांजिट कैंप निवासी तिलक मंडल ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 18 जुलाई की देर रात उनका पुत्र राजू मंडल खाना खाने के बाद सड़क किनारे टहल रहा था। इसी दौरान मुखर्जीनगर वार्ड पांच निवासी हरिदास राय वहां आया और राजू को गालियां देने लगा। जब राजू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उस पर तेज धारदार चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में राजू के गले और चेहरे पर गंभीर घाव आए और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.