औरंगाबाद, जून 23 -- दाउदनगर थाना क्षेत्र के चौरम गांव में मामूली विवाद में चाकू और लाठी से मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। जिला जज-9 ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-299/23 में सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि चौरम गांव निवासी रंजीत राजवंशी और शिवम कुमार को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया गया है। रंजीत राजवंशी का बंधपत्र विखंडित कर पूर्व से जेल में बंद रहे शिवम कुमार के साथ ही जेल भेज दिया गया। 7 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। न्यायालय के स्तर से भादंवि धारा-341, 323, 326, 307, 302/34 में संज्ञान लिया गया था। यह भी पढ़ें- चाकू मार कर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र दोषी करारगवाही का तंत्र अभियोजन की ओर से छह लोगों की गवाही करा...