चाकू मारने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जून 27 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शादी समारोह में युवक को चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस घटना में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ौत के पठानकोट मोहल्ला निवासी वसीम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि शामली जिले के कांधला से उसकी चचेरी बहन नाजिया की बरात आई थी। विवाह मंडप के बाहर कुछ बराती अपनी कार में तेज आवाज में गाना बजा रहे थे। उसके भतीजे आजिम ने इस पर आपत्ति जताई। आजिम ने बरातियों से गाना बंद करने को कहा। इस बात पर बाराती भड़क गए और उन्होंने आजिम पर हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- चाकू मारने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज बरातियों ने आजिम के सीने पर चाकू से चार-पांच वार करके घायल कर दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी सलीम ने न्याय...
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