गोपालगंज, जनवरी 22 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश तीन विभा द्विवेदी की कोर्ट ने साढ़े छह वर्ष पुरानी चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में नामजद आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी उसे काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रेम कुमार वर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता शशिभूषण शर्मा की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चंदन को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि 25 मई 2019 को रात में करीब 10 बजे नगर थाने के हजियापुर के लखी पांडेय को उनके घर पर छोड़ने के लिए सरेया वार्ड नंबर तीन के निवासी उनके दोस्त आशीष सिंह अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अरार मोड़ के पास उनकी बाईक दुर्...
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