श्रावस्ती, जनवरी 8 -- श्रावस्ती। अवैध चाकू रखने के अपराध में दोषी को न्यायालय उठने तक अवधि के कारावास की सजा दी गई। साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सोनवा थाना क्षेत्र के पकड़िया निवासी रामसरन पुत्र बाबूराम को पुलिस ने वर्ष 2005 में चाकू के साथ पकड़ा था। मामला न्यायालय में विचारधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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