जमशेदपुर, मई 11 -- जमशेदपुर। चाकुलिया में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों के खिलाफ सोमवार को एडीजे वन की अदालत 20-20 वर्ष की सजा और 20-20 हजार जमाने की सजा सुनाई। अदालत में तीनों के खिलाफ 5 मई को दोष सिद्ध हुआ था। दोषियों में महेश्वर महतो, सृजन टुडू और अजय मुर्मू (घटना के समय नाबालिग) शामिल है।बताया जाता है कि नाबालिग चाकुलिया में रिश्तेदार के घर से दोस्त के साथ 2023 में मेला घूमने गई थी। बाइक सवार तीनों दोषी वहां पहुंच गए और जबरन उठाकर नदी किनारे ले गए नाबालिग के दोस्त को धमकी देकर भागने के बाद दुष्कर्म किया था।
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