जमशेदपुर, मई 13 -- चाकुलिया में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म में तीन दोषियों को सोमवार को एडीजे-1 की अदालत ने 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोषियों में महेश्वर महतो, सृजन टुडू और अजय मुर्मू (घटना के समय नाबालिग) शामिल हैं। घाटशिला जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ अदालत ने 5 मई को दोष सिद्ध किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आधा दर्जन गवाहों ने पुलिस की जांच रिपोर्ट का समर्थन किया था।बताया जाता है कि पीड़िता चाकुलिया में रिश्तेदार के घर गई थी। वहां से दोस्त के साथ मेला देखने चली गई। 8 मई 2023 को मेला घूमने के बाद वह अपने दोस्त के साथ एक निर्माणाधीन मकान में बैठी थी। इस दौरान महेश्वर महतो, सृजन टुडू और तत्कालीन नाबालिग अजय मुर्मू बाइक पर आए। तीनों ने पीड़िता के दोस्त को धमकी देकर ...