मेरठ, जून 30 -- पोर्टल पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन केयर की टीम मंगलवार दोपहर थाने पहुंची और पुलिस को जानकारी दी। चाइल्ड केयर टीम थाना पुलिस संग बंशीपुरा गांव पहुंची और जांच पड़ताल की। जांच में आठ जुलाई को होने वाली एक युवती की शादी की बात सामने आई। जांच में पता चला कि वह अभी नाबालिग है और तीन माह बाद वह बालिग होगी। चाइल्ड लाइन केयर के सुपरवाइजर राहुल कुमार और केस वर्कर नरेश कुमार ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कराना कानूनन अपराध है और इससे बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके बाद परिजनों ने स्वीकार किया कि उनकी बेटी की उम्र अभी विवाह योग्य नहीं है। परिजनों ने टीम और पुलिस के समक्ष लिखित आश...