रांची, मार्च 25 -- रांची, संवाददाता। राजधानी रांची में साइबर क्राइम से जुड़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी विवेक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला सीआईडी साइबर थाना कांड संख्या 114/2025 से जुड़ा है। आरोपी विवेक कुमार 19 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं और केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मामले की शुरुआत 21 मई 2025 को नेशनल क्राइम पोर्टल पर दर्ज एक गुमनाम शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक लड़की के निजी फोटो और वीडियो उसकी अनुमति...
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