जौनपुर, मई 8 -- जौनपुर, संवाददाता। शास्त्री पुल पर चाइनीज मंझा से 13 जनवरी को घायल अधिवक्ता आशीष शुक्ला की निगरानी याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिवाद दर्ज करने के दिए आदेश को निरस्त कर दिया। अब पतंग उड़ाने वाले अज्ञात आरोपितों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होगा। अधिवक्ता ने राज्य सरकार व छह अज्ञात के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में निगरानी दाखिल किया कि 13 जनवरी 2025 को वह तथा उनके अधिवक्ता साथी शिवराज यादव शास्त्री पुल से गुजर रहे थे। तभी कुछ अराजक तत्वों द्वारा पतंग उड़ाते समय प्रतिबंधित चाइनीज मंझा के प्रयोग से दोनों अधिवक्ताओं को चेहरे व गर्दन में गंभीर चोटे आईं। अधिवक्ता आ...
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