नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा से जुड़े दो आरोपियों को कड़कड़डूमा अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने प्रशांत मल्होत्रा व गौरव को बरी करने का फैसला सुनाया है। इन पर 24 फरवरी 2020 को एक दुकान में आग लगाने, चांद बाग क्षेत्र में आगजनी और तोड़फोड़ करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था।
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