चित्रकूट, मार्च 20 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने पंचायत चुनाव में पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिलाने के लिए डकैतों के साथ ग्रामीणों को धमकाने व मारपीट में दोषी दो लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनो को छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।मानिकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर कल्याणगढ़ निवासी मुन्ना त्रिपाठी की तहरीर पर बीते 4 दिसंबर 2015 को तत्कालीन एसपी के आदेश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तहरीर में बताया कि डकैत बबुली कोल बनकर आठ-दस बदमाश रानीपुर निवासी चुन्नू के घर पहुंचे। चहेते प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह में वोट देने के लिए गाली-गलौज कर मारपीट की। बदमाशों ने कोल आदिवासियों के वोट दिलवाने व अन्य प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से हटने की धमकी दी। इस मामले में दस्यु बब...
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