चरस संग धराए कुख्यात को 14 साल सश्रम कारावास की सजा
हाजीपुर, जून 24 -- हाजीपुर । निज संवाददाता नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज मादक पदार्थ बरामदगी मामले में न्यायालय ने कुख्यात अभियुक्त ज्योति राय को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर कारवावास की अवधि 06 माह बढ़ जाएगी। बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज तिवारी की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 255/2020 में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियुक्त की पहचान और गिरफ्तारी न्यायालय ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया गया। मामले के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक कुंदन कुमार ओझा के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय अपराधकर्मी गंडक पु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.