काशीपुर, मई 8 -- काशीपुर, संवाददाता। कोर्ट ने चरस रखने के मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास और पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 5 जनवरी 2018 को एसआई लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र राणा एवं त्रिलोक पांडेय के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तब उन्होंने शक के आधार पर लालपुर को जाने वाले रास्ते के पास एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम महेंद्र सिंह उर्फ सुपरफास्ट निवासी ग्राम गणेशपुर, कोतवाली क्षेत्र कुंडा बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने पास चरस होना कबूल किया। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन ने इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जू.डि.) जहां आर...