चरस रखने के आरोप में युवक को पांच साल की कैद
बिजनौर, मार्च 31 -- बिजनौर। एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने अवैध चरस रखने के आरोप में 38 वर्षीय युवक को दोषी पाकर 5 वर्ष की सजा सुनाई और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 2 मई 2022 को नगीना थाना के तत्कालीन सबइंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह अन्य पुलिस वालों के साथ शांति व्यवस्था के लिए गश्त पर थे। पुलिस वाले जब गश्त करते हुए डबल फाटक के पास पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि कालाखेड़ी फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति के पास कुछ अवैध समान हो सकता है। पुलिस ने सूचना पर विश्वास करके खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया और नाम पते की पूछताछ की तो उसने अपना नाम नौशाद पुत्र कमरुद्दीन आले अलीपुर नगीना बताया। तलाशी लेने पर आरोपी की जींस की जेब से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। आरोपी ने कबूल कि...
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