फिरोजाबाद, अगस्त 26 -- न्यायालय ने बुधवार को चरस माफिया को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। एएनटीएफ आगरा जोन प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने 26 नवंबर-2023 को उत्तर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि जैन मंदिर के सामने चरस तस्करों की तलाश में खड़े थे। उसी दौरान सूचना दी कि गांधी पार्क के सामने एक व्यक्ति बैग में भारी मात्रा में चरस लेकर बिक्री करने के लिए खड़ा है। इलाका पुलिस के साथ घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम रियाजुद्दीन उर्फ बिरयानी पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी कोहिनूर रोड थाना रामगढ़ बताया था। पुलिस ने उसके बैग से 4.266 किलोग्राम चरस बरामद किया था। पुलिस ने उसे जेल भेजा था।बुधवार को न...