चरस बरामदगी में फुलवरिया के तस्कर को छह वर्ष का कारावास
गोपालगंज, मई 26 -- गोपालगंज।जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने 935 ग्राम चरस बरामदगी के साढ़े पांच साल पुराने मामले में फुलवरिया के युवक को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया।सजा प्राप्त करने वाला युवक फुलवरिया थाने के कररिया ठकुराई गांव का अब्बास अंसारी है। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषी करार बताया जाता है कि उचकागांव थाने की पुलिस ने 11 नवंबर 2020 को अरना थावे रोड पर स्थित छोटी पुलिया के पास कार्रवा...
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