चरस बरामदगी में डिफॉल्ट बेल
विकासनगर, अप्रैल 28 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में समय सीमा के भीतर पुलिस की ओर से आरोपपत्र दाखिल न करने पर आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को बीस हजार के निजी मुचलके और इसी राशि के दो जमानती पेश करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले में शाजेब निवासी बिजनौर को विकासनगर पुलिस ने 230 ग्राम चरस के साथ 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तबसे वह जेल में ही है। साठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को डिफॉल्ट बेल का हकदार मानते हुए बीस हजार के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस का आरोपी दोषी करार
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.