विकासनगर, अप्रैल 28 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में समय सीमा के भीतर पुलिस की ओर से आरोपपत्र दाखिल न करने पर आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को बीस हजार के निजी मुचलके और इसी राशि के दो जमानती पेश करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले में शाजेब निवासी बिजनौर को विकासनगर पुलिस ने 230 ग्राम चरस के साथ 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तबसे वह जेल में ही है। साठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को डिफॉल्ट बेल का हकदार मानते हुए बीस हजार के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस का आरोपी दोषी करार

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