मऊ, मार्च 14 -- मऊ, संवाददाता। थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत चरस बरामदगी के मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक बसंत लाल ने दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार विगत आठ फरवरी को पुलिस टीम ने आरोपी को डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में अभियोजन की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। दोनों पक्षोंे की तरफ से बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बलिया जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी हरपुर निवासी जितेंद्र कुमार राय की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।
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