उन्नाव, अगस्त 20 -- उन्नाव। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय की अदालत ने दोषी सोनू पुत्र भंगड़ निवासी ग्राम डीह थाना कोतवाली सदर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 29 दिसंबर 2023 का है। थाना दही पुलिस ने सोनू को 1.175 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 20 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अभियोजन विभाग से विनय प्रकाश शुक्ल और मॉनीटरिंग सेल ने मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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