शाहजहांपुर, अप्रैल 4 -- चरस तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ सुनाया गया। मामले के अनुसार 11 मार्च 2021 की सुबह उपनिरीक्षक राजपाल सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की जांच कर रहे थे। टीम में विशाल कुमार, शाहरुख हसन, दीपक पवार और अंकित तोमर शामिल थे। पुलिस टीम ग्राम कुरुगांव से जैतीपुर की ओर जा रही थी, तभी जैतीपुर तिराहे पर एक संदिग्ध युवक नजर आया। पुलिस को देखकर वह घबराकर तेजी से रसियाखानपुर की ओर बढ़ने लगा।शक होने पर पुलिस टीम ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके पास मौजूद थैल...
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