नैनीताल, अप्रैल 16 -- नैनीताल, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में काशीपुर निवासी दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति पर दोनों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, उपनिरीक्षक संजय बृजवाल ने कालाढूंगी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। चार जुलाई 2018 को शाम करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने मुखबिर से सूचना पर भाखड़ा पुल के पास अमन प्रताप सिंह निवासी सुभाष नगर काशीपुर को 450 ग्राम, और तरुण कुमार को 550 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट में चले मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्...
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