चरस तस्करी के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
रुद्रपुर, जुलाई 9 -- रुद्रपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दीपाली शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2 जून 2017 को खटीमा कोतवाली में तैनात एसआई होशियार सिंह पुलिस टीम के साथ संजय पार्क तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टनकपुर की ओर से बाइक पर आ रहे दो युवकों को पकड़ा गया। उनकी तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से 500-500 ग्राम, कुल एक किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों ने अपने नाम रईस अहमद और यूसुफ निवासी ग्राम शेरपुर, थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश ...
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