चरस तस्करी के दोषी को दो साल की कैद
चम्पावत, मई 15 -- योगेश, चम्पावत। चरस तस्करी और आबकारी अधिनियम के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार लोहाघाट पुलिस 18 फरवरी 2020 को पुलिस ने कोयाटी निवासी 38 वर्षीय त्रिलोक सिंह के पास से दो सौ ग्राम चरस और दस पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
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