चम्पावत, जून 5 -- चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोष मुक्त किया किया है। विशेष सत्र न्यायाल ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया। जून 2022 को पुलिस ने नई बस्ती, टनकपुर निवासी नुक्ता प्रसाद की दुकान से चार किलो चरस और 96 पव्वे देसी शराब बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता जीसी उप्रेती ने पैरवी की।

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