विकासनगर, जुलाई 8 -- हरीश कंडारी विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस ऐक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर और सेलाकुई थाना क्षेत्र में चरस के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को जेल में बिताई अवधि की सजा और बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी। यह भी पढ़ें- 12 साल पुराने एनडीपीएस मामले में दोषी को 10 साल की सजासेलाकुई थाना क्षेत्र का मामला पहला मामला सेलाकुई थाना क्षेत्र से है। अभियोजन के अनुसार 16 दिसंबर 2020 को शाम करीब साढे सात बजे के करीब सेलाकुई थाना क्षेत्र में एबीसी बेयरिंग कंपनी के पास पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 252 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। मामले की विवेचना के बाद ...