नई दिल्ली, जुलाई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की हेराफेरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने का आदेश दिया। इसके आलावा शीर्ष अदालत ने एसआईटी से अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच के लिए लखनऊ जोन के आईजी एस. किरण की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में एक डीआईजी और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसएपी) को भी शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी में फोरेंसिक विशेषज्ञ भी होने जाहिए। इस पर ...