फतेहपुर, मई 2 -- फतेहपुर। चचेरी मासूम बहन से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को कोर्ट ने आरोपी भाई को 20 साल का कारावास और 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव (विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट) ने बताया कि खागा कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। बताया था कि आठ अगस्त 2019 को शाम करीब चार बजे उनकी छह वर्षीय बेटी शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले सोनू उर्फ धांधू, जो बच्ची का रिश्ते में चचेरा भाई है, उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पिता ने बताया कि जब वे खेत के पास भैंस चराकर लौट रहे थे, तो बेटी की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे। आरोपी भागने लगा, ...
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