बुलंदशहर, जनवरी 2 -- चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (संख्या-03) शिवानन्द के न्यायालय ने आरोपी तौहीद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने अवगत कराया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने दिसंबर 2023 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें गया कि उसकी अनपढ़ बहन (18 वर्ष) के साथ गांव के ही तौहीद ने करीब चार-पांच माह पूर्व जंगल में अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। लोकलाज के भय से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने और गर्भवती होने की सूचना मिलने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इ...
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