मुजफ्फरपुर, फरवरी 4 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले 14 वर्षीया चचेरी बहन से छेड़खानी में दोषी युवक को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को सजा सुनाई। इससे पहले मामले को दबाने को लेकर पंचायती करने के दो आरोपितों को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने चार गवाहों को पेश किया। डॉक्टर के यहां ले जाने के बहाने की छेड़खानी : किशोरी ने 19 नवंबर 2019 को औराई थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 15 नवंबर 201...
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