चक्रधरपुर, अप्रैल 11 -- चक्रधरपुर। नगर परिषद चक्रधरपुर क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच से दस प्रतिशत की छूट मिलेगा। यह लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगा। इसमें सभी होल्डिंग धारी को आवासीय और कॉमर्शियल भवन के होल्डिंग टैक्स पर पांच प्रतिशत और आवासीय भवन के महिला, बुजुर्ग और सैनिक होल्डिंगधारी को दस प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी। उक्त जानकारी चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बिजय कुमार हांसदा ने दी। उन्होंने बताया गया कि बकाया होल्डिंग पर एक अप्रैल से 12 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना राशि जमा करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले होल्डिंग धारी को अब बकाया होल्डिंग टैक्स के साथ 12 प्रतिशत जुर्माना राशि भी जमा करना होगा। इसमें 71 होल्डिं...
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