फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 15 -- फर्रुखाबाद। अपर जिला कृषि अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता को लेकर शासन स्तर से निर्देश दिये गये हैं। फार्मर आईडी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली सभी खरीद में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया गया है। शासन स्तर से निर्देश दिये गये हैं कि जिन गांव में चक बंदी और सर्वे की प्रक्रिया प्रचलित है उन गांव के किसानों को संबंधित गांव मे स्थित भूमि की सीमा तक कृषि उत्पाद पूर्व प्रक्रिया के आधार पर बिक्री का अवसर प्रदान करने की छूट प्रदान की गयी है। मुख्य सचिव की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह भी पढ़ें- गेहूं खरीद में चकबंदी से गुजर रहे गांव के ग्रामीणों पर लागू नहीं होगी फार्मर रजिस्ट्री यह भी पढ़ें- संशोधित..अब गेहूं खरीद केन्द्रों में बनेगी फार्मर रजिस्ट्री यह भी पढ़ें...
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