चकबंदी में तीन प्रतिशत से अधिक भूमि कटौती पर आयुक्त की अनुमति जरूरीः डा. यशोद
लखनऊ, अगस्त 19 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने बुधवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब प्रारंभिक चकबंदी योजना को प्रत्यावर्तित करने से पहले चकबंदी आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
चकबंदी योजना का प्रत्यावर्तन चकबंदी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रत्यावर्तन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी, जिला उप संचालक चकबंदी की संस्तुति सहित प्रस्ताव चकबंदी आयुक्त को भेजना होगा। आयुक्त की पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया जा सकेगा।
भूमि कटौती पर रोक सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तीन प्रतिशत से अधिक कटौती पर रोक किसानों के ह...
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