शामली, जनवरी 30 -- जनपद शामली के ग्राम जलालाबाद में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एसीओ और कानूनगो पर बिना अधिकार पैमाइश व अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में समस्त मुस्लिम समाज एवं पूर्व पट्टाधारकों की ओर से डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत ग्राम जलालाबाद में धारा-9 के तहत आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया चकबंदी अधिकारी शामली के समक्ष लंबित है। इसके बावजूद एसीओ शामली नरेन्द्र चौहान एवं कानूनगो राकेश मौर्य द्वारा बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के सैकड़ों वर्ष पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान की पैमाइश किए जाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया से कब्रों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। बताया कि उक्त भूति जो पूर्व में ऊसर भूमि थी, का पट्टा 2...
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