मुजफ्फर नगर, फरवरी 26 -- मुजफ्फरनगर। सुरती (तम्बाकू) मांगने को लेकर हुए विवाद में चंदौली के सहायक अध्यापक की हत्या करने वाले मुख्य आरक्षी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मुख्य आरक्षी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अध्यापक प्रयागराज से बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर कर्मचारियों के साथ जनपद मुजफ्फरनगर में आए थे। रात्रि में लगभग दो बजे मुख्य आरक्षी ने घटना को अंजाम दिया था। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी प्रवेन्द्र कुमार व नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि वाराणसी महगांव के राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात सहायक अध्यापक धर्मेन्द्र कुमार निवासी गांव बैराठ थाना बतुआ जनपद चंदौली की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचाने के लिए लगी थी। वह अपने साथियों और...
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