चंदनकियारी में हमले और आगजनी के छह आरोपी हाईकोर्ट से बरी
रांची, जुलाई 30 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के चंदनकियारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुए हमले और कथित आगजनी के मामले में फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों में से छह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं घायल के सिर पर फावड़े से वार करने वाले अनंत मांझी की हत्या के प्रयास (धारा 307 आईपीसी) में दोषसिद्धि और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अनंत मांझी की जमानत रद्द करते हुए उसे दो माह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर शेष सजा काटने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट को उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है。
मामले का विवरण 18 अगस्त 2003 को पूर्व से लंबित एक मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने के उद्देश्य स...
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