बिहारशरीफ, मई 6 -- नियमों का उल्लंघन करने पर नगर पंचायत लगाएगा जुर्माना चंडी, एक संवाददाता। शहर में कचरा उठाव व नल-जल पर यूजर चार्ज लगाया गया है। नगर पंचायत के सभी आवासीय व गैर आवासीय परिसरों से कचरा उठाव व नल-जल का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। स्व्च्छता पदाधिकारी शाम्भवी ने कहा कि आवासीय घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, बैंक्वेट हॉल, दुकानें, शो रूम के साथ सरकारी व निजी कार्यालय, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, क्लीनिक, वर्कशॉप, गोदाम से कचरा उठाव के लिए उपभोक्ता शुल्क वसूला जाएगा। हर घर नल का जल योजना या अन्य माध्यमों से जुड़े सभी कनेक्शनधारकों से भी मासिक उपभोक्ता शुल्क लिया जाएगा। यह भी पढ़ें- सुविधा के अभाव में लाखों से निर्मित शौचालय बेकार यह शुल्क जलापूर्ति व्यवस्था ...