पीटीआई, दिसम्बर 24 -- अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 16 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में 2 अधिकारियों को सजा सुनाई है। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के तत्कालीन रिकवरी इंस्पेक्टर और एक वकील को दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोषी ठहराए गए लोगों में अनिल कुमार शर्मा और एडवोकेट अमित कोटक शामिल हैं। अनिल वर्ष 2009 में DRT में रिकवरी इंस्पेक्टर थे। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता से 3.5 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी। यह रिश्वत तीन संपत्तियों से जुड़े नीलामी विवाद को निपटाने और पहले से नीलाम की जा चुकी एक संपत्ति के एक्जीक्यूशन को टालने के बदले मांगी गई थी, जो शिकायतकर्ता के एक...
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