पटना, दिसम्बर 12 -- पटना सिविल कोर्ट की निगरानी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी कोईलवर के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्यकांत सिंह को सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें एक वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने आरोपित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया था। रिश्वतखोरी का यह मामला वर्ष 2007 का है। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने 23 हजार रुपये रिश्वत लेते उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपित विद्यालय आवंटन के लिए शिकायकर्ता से रिश्वत मांग रहा था।
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