हापुड़, अप्रैल 2 -- बबाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बागड़पुर में वर्ष 2023 में घुड़चढ़ी के दौरान हुए विवाद के मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता नवनीत सहलौत ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बागड़पुर निवासी बोबी ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 2 फरवरी 2023 उसके भतीजे की घुड़चढ़ी हो रही थी, तभी गांव का आकाश सैंकी उर्फ अभिनव , बन्टी उर्फ पुनीत , नकुल आकर नाचने लगे। काफी देर तक एक जगह ही जगह घुड़चढ़ी को रोककर नाचते रहे। पीड़ित ने घुड़चढ़ी को आगे बढ़ के लिए कहा तो आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट कर दी। जब वह शिकायत करने थाने आ रहा ता कि आोरपियों ने रास्ते में मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। आकाश तमंचा लहराते व अन्य लोग भी मौके से फरार हो गए।वाद...