हरिद्वार, अप्रैल 13 -- मासूम बच्चे का मानव तस्करी के लिए अपहरण करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला जज आरके श्रीवास्तव ने दो महिलाओं आशा और रूबी को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 10 दिसंबर 2022 को ज्वालापुर क्षेत्र में शिकायतकर्ता रविंद्र के सात माह का पुत्र घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। ज्वालापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। यह भी पढ़ें- किशोरी को 1.20 लाख में बेचा, दो महिलाएं गिरफ्तार घटना के अगले दिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारत माता मंदिर सप्तऋषि के पास से दो महिलाओं रूबी और आशा को ...