मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला से गुस्से में घर से भागी 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर स्टेशन से अगवा करने में दो महिलाओं को दोषी करार दिया गया है। इसमें बरुराज थाना के हरनाही गांव के सरिता देवी व वैशाली जिले के सदर थाना के सेंदुआरी गांव की लक्ष्मी देवी शामिल है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को दोनों को दोषी करार दिया। सजा की बिंदू पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी।मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने उनका सहयोग किया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, किशोरी की मां ने पिछले वर्ष 23 मार्च को महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 मार्च 2025 की दोपहर 12 स...