बदायूं, मई 16 -- अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राजवीर सिंह ने दलित पर कातिलाना हमला करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना डाला है। विशेष लोक अभियोजक जीतेंद्र सिंह व एश्वर्य राजपूत के अनुसार परिवादी महिला पानदेयी पत्नी श्याम सिंह ने थाना इस्लामनगर में 30 मई 2020 को सूचना दी। बताया, शाम के समय वह और उसके पति श्याम सिंह अपने बच्चों के साथ घर पर मौजूद थे। तभी गांव के प्रधान यादवीर सिंह पुत्र रामपाल निवासी सैफुल्लागंज अपने नाबालिग पुत्र के साथ घर पर आए। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमले के आरोपित को उम्रकैद कहा, बहुत बनते हो, ठीक से नहीं रहना कहते हुये बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इसके साथ पति को सड़क पर खींच कर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। प्रधान ने कई फायर...